किसी क्षेत्रीय राजनीतिक दल से तात्पर्य किसी राज्य से संबंधित राजनीतिक दल से होता है, जो उस राज्य की राज्यीय समस्याओं के आधार पर अपनी राजनीति करता है और जिसका कार्य क्षेत्र अपने राज्य तक ही सीमित होता है।
कोई भी क्षेत्रीय दल को मान्यता प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग से राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए चुनाव आयोग से मान्यता लेनी पड़ती है।
क्षेत्रीय दल को मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरा करना आवश्यक है।
उस राजनीतिक दल ने राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में उस राज्य के कुल वैध मतों का कम से कम 6% प्राप्त किया हो अथवा उस राज्य की कम से कम 2 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की हो।
यदि राज्य के लोकसभा के लिए हुए आम चुनावों में भी क्षेत्रीय दल ने राज्य के कुल वैध मतों 6% का प्राप्त किया है या उसने कम से कम एक अपने राज्य की 1 लोकसभा सीट जीती हो तो भी उसे राजनीतिक दल की मान्यता मिल जाती है।
यदि उस राज्य की विधानसभा के कुल सीटों का 3% या कम से कम 3 सीटें जीती हो तो उसे राजनीतिक दल की मान्यता मिल जाती है।
यदि आम लोकसभा चुनाव में 25 सीटों में से कम से कम एक लोकसभा सीट जीती हो अथवा लोकसभा के चुनाव में राज्य में कुलो मतों 8% प्राप्त हो तो उसे राजनीतिक दल की मान्यता मिल जाती है।
राज्य में हुए लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में कुल मतों का 8% प्राप्त कर लेता है तो भी उसे क्षेत्रीय राजनीतिक दल की मान्यता मिल जाती है।
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