Wednesday, October 4, 2023

सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ते धूम्रपान की समस्या से अवगत कराते हुए संपादक को पत्र लिखें
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सेवा में,

संपादक महोदय,

नवभारत टाइम्स,

नई दिल्ली,

विषय : सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ते धूम्रपान बाबत |

महोदय,

मैं आपके लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम से जनता और सरकार का ध्यान सार्वजानिक स्थलों पर बढ़ते धूम्रपान की ओर केंद्रित करवाना चाहता हूँ । सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान निषेध कानून लागू किया है, किंतु प्रदेश में इस कानून का लोग कम ही पालन करते हैं । बाजारों में, बस-रेलवे स्टेशनों पर, स्कूल-कॉलेजों के परिसर में और अस्पतालों आदि सार्वजनिक स्थलों पर लोग खुले आम इस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। दुखद यह है कि अशिक्षित तो छोड़िए शिक्षित वर्ग भी इस निषेध की अनदेखी कर रहे हैं । जब पुलिस

कर्मचारी तक इस नियम का पालन नहीं करते तब कौन करेगा ? पुलिस कर्मचारी भी सार्वजनिक स्थलों पर खुले आम सिगरेट और बीड़ी फूंकते नजर आते हैं ।

सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 की धारा 21 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना गया है । इस नियम का उल्लंघन करने वाले को 200 रुपए का जुर्माना किए जाने का प्रावधान है । धूम्रपान करने वालो के साथ उनके आस – पास रहने वाले लोग भी कई तरह की बीमारियों से ग्रसित हो जाते है । धूम्रपान करने से कैंसर, टी.वी, उच्च रक्तचाप तथा अन्य कई घातक बीमारियाँ होती है ।

मान्यवर आपसे अनुरोध है कि आप इस पत्र को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करें ताकि इस समस्या केसमाधान के लिए सरकार उचित कदम उठाए ।

धन्यवाद सहित !

निवेदक

(ऑरिंदम)

 

अन्य प्रश्न

किसी समाचार-पत्र के संपादक को लिखें कि आपके इलाके में गलियाँ व सड़कें ठीक से साफ नहीं की जा रहीं ।

आपके क्षेत्र में भीषण बाढ़ की चपेट में है और प्रशासन नींद में सोया है। राहत कार्यों को तथा अन्य सरकारी मदद की प्राप्ति की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए किसी प्रतिष्ठित समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए​

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